डेयरी उत्पादों में मिलावट पर योगी सरकार सख्त, अब FIR के साथ होगा बड़ा ऐक्शन; आदेश जारी
डेयरी उत्पादों में मिलावट पर योगी सरकार सख्त, अब FIR के साथ होगा बड़ा ऐक्शन; आदेश जारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉ रोशन जैकब ने बताया कि ऐसे दूध और दूध से बने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जिनमें म…

सौजन्य से:- Hindustan
डेयरी उत्पादों में मिलावट पर योगी सरकार सख्त, अब FIR के साथ होगा बड़ा ऐक्शन; आदेश जारी
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉ रोशन जैकब ने बताया कि ऐसे दूध और दूध से बने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जिनमें मिलावट पाई जाएगी। आदेश दिए गए हैं कि डेयरी उत्पादों में मिलावट पाए जाने पर उस परिसर में मौजूद सभी उत्पादों को नष्ट किया जाएगा। इकाई को तुरंत बंद किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में अब दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट करने वालों की खैर नहीं है। योगी सरकार ने इन पर सख्त रुख अपना लिया है। डेयरी उत्पादों में मिलावट पाए जाने पर संबंधित लोगों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित ब्रांड के सभी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही उसका लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉ रोशन जैकब ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किए हैं।
डॉ जैकब ने बताया कि ऐसे दूध और दूध से बने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जिनमें भिन्न प्रकृति की मिलावट पाई जाएगी। बीते दिनों डेयरी उत्पादों को लेकर की गई छापेमारी में यह साफ हुआ है कि इनमें बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है। कई जिलों में स्थित दूध और दूध उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों पर रिफाइण्ड तेल और वसा, सोयाबीन और उसके उत्पाद, टेल्कम पाउडर, डिटर्जेन्ट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, लिक्विड ग्लूकोज, सेफोलाइट, रानीपॉल, टीनोपॉल, हाइड्रोजन परॉक्साइड, विभिन्न न्यूट्रीलाइजर आदि की मिलावट पाई गई है। यह भी पाया गया है कि इनमें पृष्ठसक्रियक, समांगीकारक और विरंजीकारक और सफेदीकारक रसायनों का भी प्रयोग हो रहा है।
डॉ जैकब ने कहा कि इस तरह के बने उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। लिहाजा आदेश दिए गए हैं कि डेयरी उत्पादों में मिलावट पाए जाने पर उस परिसर में मौजूद सभी उत्पादों को नष्ट किया जाएगा। उस इकाई को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में प्रतिष्ठान के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। संबंधित ब्रांड के उत्पादों की बिक्री पर पूरे प्रदेश में रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस भी निरस्त करवाया जाएगा। अगर उत्पाद प्रदेश से बाहर से बनकर आ रहे हैं तो उनका यूपी में प्रवेश निषेध किया जाएगा और राज्य में उनकी बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। डॉ जैकब ने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
आदेश में बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के विभिन्न कर्तव्य और दायित्वों का उल्लेख है। इस अधिनियम की धारा-18 (1) (क) (ग) और (च) और धारा-30 के प्रावधान के अनुसार सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और खाद्य पदार्थों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न परिस्थतियों से पैदा होने वाले जोखिम का आकलन करते हुए जन स्वास्थ्य के हित में उनकी रोकथाम किया जाना आयुक्त, खाद्य सुरक्षा का एक प्रमुख दायित्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए आम लोगों शुद्ध दूध और दूध से बने उत्पादों क उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने और दूध और दूध उत्पादों में मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 क धारा-30 के तहत दिए गए दायित्वों और प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं।
लेखक के बारे में
Ajay Singhअजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
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