होमसेहतकुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगजन के लिए सहारा बनी योगी सरकार | Jalpaiguri: CM Yogi' election rally ahead of WB polls
सेहत

कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगजन के लिए सहारा बनी योगी सरकार | Jalpaiguri: CM Yogi' election rally ahead of WB polls

कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगजन के लिए सहारा बनी योगी सरकार लखनऊ, 30 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगात…

bhaskarhindi.com के अनुसार30 जुलाई 2026 को 11:27 pm बजे
कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगजन के लिए सहारा बनी योगी सरकार | Jalpaiguri: CM Yogi' election rally ahead of WB polls

सौजन्य से:- bhaskarhindi.com

कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगजन के लिए सहारा बनी योगी सरकार

लखनऊ, 30 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की कुष्ठावस्था पेंशन योजना, कुष्ठ रोग से उपचार के बाद दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनी है।

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को नियमित पेंशन प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 13 हजार से अधिक पात्र लाभार्थियों को कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल गया है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के उप निदेशक डॉ. अमित कुमार राय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में योजना के तहत कुल 13,734 कुष्ठजनित दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है। इस अवधि में सरकार द्वारा 1231.17 लाख रुपए (12.31 करोड़ रुपए) की धनराशि व्यय की गई है। पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

कुष्ठावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजन एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिनके परिवार की आय उनके भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। यह योजना केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि लाभार्थियों को सम्मानजनक जीवन जीने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग के कारण किसी भी स्तर की दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति पात्र हैं।

इस योजना में दिव्यांगता का प्रतिशत पात्रता में बाधक नहीं है। पात्रता के लिए संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो तथा वह किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो।

उपनिदेशक डॉ. अमित कुमार राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचे तथा कोई भी पात्र आवेदक इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना से वंचित न रहे।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On : 30 July 2026 10:54 PM IST

Powered by CM Sarkar Geeta Reporter

संबंधित ख़बरें