UP Farmers Loan Scheme: यूपी के किसानों को 6 लाख तक का लोन, ऐसे उठाएं लाभ; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
UP Farmers Loan Scheme: यूपी के किसानों को 6 लाख तक का लोन, ऐसे उठाएं लाभ; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को 6 लाख तक का लोन. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत उत्तर प्रदे…

सौजन्य से:- Prabhat Khabar
UP Farmers Loan Scheme: यूपी के किसानों को 6 लाख तक का लोन, ऐसे उठाएं लाभ; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को 6 लाख तक का लोन.
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किसान 6 लाख रुपये तक का लोन 6% ब्याज दर पर पा सकते हैं. जानें आवेदन की प्रक्रिया और लाभ.
UP Krishak Samriddhi Yojana: खेती में पैसा लगाना आसान नहीं होता. ट्रैक्टर खरीदना हो या खेत में बोरिंग करवानी हो, बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है. सोलर पंप और पशुपालन जैसे कामों में भी खर्च कम नहीं होता. ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना मददगार साबित हो सकती है. योजना के तहत पात्र किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा. समय पर किस्त चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा. आइए जानते हैं योजना से जुड़ी जरूरी बातें.
क्या है मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना?
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को कम ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2025 में इसकी घोषणा की थी. योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (UPSGVB) के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इसका उद्देश्य खेती से जुड़े जरूरी कामों के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देना है.
6 लाख तक का लोन और 5% ब्याज अनुदान
योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 6 लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत सालाना ब्याज पर मिलेगा. राज्य सरकार ऋण पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान देगी. इसका लाभ निर्धारित अवधि के भीतर ऋण की किस्तें चुकाने वाले किसानों को मिलेगा. योजना के तहत ऋण की अवधि 3 वर्ष से 15 वर्ष तक बताई गई है. वहीं, पांच साल और उससे अधिक अवधि वाले दीर्घकालीन ऋण का विकल्प भी दिया गया है. रिपोर्ट्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार पहले इस तरह के ऋण पर ब्याज दर 11 से 11.50 प्रतिशत तक हुआ करती थी. अब रियायती दर पर ऋण मिलने से किसानों पर ब्याज का बोझ कम करने का प्रयास किया गया है. ऋण का इस्तेमाल ट्रैक्टर खरीदने, खेत में बोरिंग कराने, सोलर पंप लगाने और पशुपालन का दायरा बढ़ाने जैसे कामों के लिए किया जा सकता है.
कौन किसान ले सकता है योजना का लाभ?
योजना का लाभ लेने के लिए किसान का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है. प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसान इसके लिए पात्र हैं. इसके लिए 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को पात्र बताया गया है. आवेदक के नाम खेती योग्य वैध भूमि का खसरा या खतौनी होना जरूरी है. साथ ही, आवेदक ने पहले लिए गए किसी बैंक ऋण में डिफॉल्ट नहीं किया हो.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय किसानों को ये दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- आधार कार्ड
- वर्तमान फसल वर्ष की खसरा, खतौनी या किसान बही की प्रति
- राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की छायाप्रति, जिसमें IFSC कोड स्पष्ट हो
- दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
- KYC फॉर्म और आवेदन पत्र
- दो गवाहों के दस्तावेज, स्थानीय पहचान के लिए
ऑफलाइन आवेदन का तरीका
- नजदीकी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की शाखा में जाएं.
- बैंक से ऋण आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें.
- जमीन के दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात के साथ फॉर्म बैंक में जमा करें.
- बैंक की प्रक्रिया के अनुसार आवेदन की जांच के बाद ऋण स्वीकृति की कार्रवाई होगी.
ऑनलाइन आवेदन का तरीका
- योजना के लिए उपलब्ध आधिकारिक ई-पोर्टल पर जाएं.
- आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें.
- व्यक्तिगत, बैंक और भूमि से जुड़ी जानकारी भरें.
- मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करें.
किसानों के लिए क्यों अहम है यह योजना?
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का फोकस खेती से जुड़े बड़े खर्चों के लिए किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है. कम ब्याज दर और ब्याज अनुदान का प्रावधान किसानों की वित्तीय जरूरत को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है. इससे कृषि मशीनरी, सिंचाई, सौर ऊर्जा और पशुपालन जैसी गतिविधियों में निवेश करने वाले किसानों को ऋण की सुविधा मिल सकती है.
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