सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर कानून को शुरू से ही मौलिक रूप से दोषपूर्ण बताया
राजेश पांडे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर कानून को शुरू से ही मौलिक रूप से दोषपूर्ण बताया नई दिल्ली, 21 अगस्त (हि.स.): सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट को शुरू से ही म…

सौजन्य से:- Hindusthan Samachar English
राजेश पांडे
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर कानून को शुरू से ही मौलिक रूप से दोषपूर्ण बताया
नई दिल्ली, 21 अगस्त (हि.स.): सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट को शुरू से ही मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण करार दिया है और कहा है कि यह किसी भी नए अपराध को बनाए या परिभाषित किए बिना सजा का प्रावधान करता है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीव की अध्यक्षता वाली पीठ
नई दिल्ली, 21 अगस्त (हि.स.): सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट को शुरू से ही मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण करार दिया है और कहा है कि यह किसी भी नए अपराध को बनाए या परिभाषित किए बिना सजा का प्रावधान करता है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानून केवल "गिरोह" और "गैंगस्टर" शब्दों को परिभाषित करता है, जबकि इसके प्रावधानों के तहत आने वाली गतिविधियां पहले से ही भारतीय दंड संहिता और अन्य आपराधिक कानूनों के तहत दंडनीय हैं।
अदालत ने कहा कि बिना किसी विशिष्ट अपराध के सज़ा निर्धारित करना कानून में एक गंभीर दोष है। कोर्ट ने अपने फैसले में मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल का भी जिक्र किया. अदालत ने कहा कि यद्यपि कानून हिंसा को रोकने के नाम पर बनाया गया था, लेकिन कई मामलों में ऐसा प्रतीत होता है कि इससे निर्दोष और संदेहहीन नागरिकों के खिलाफ हिंसा और दमन को बढ़ावा मिला है।
दो वकीलों, शिव प्रताप सिंह और हिमांशु श्रीवास्तव के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करते हुए ये टिप्पणियाँ की गईं। मामला दो वकीलों से जुड़े बार एसोसिएशन के चुनाव विवाद से जुड़ा था। चुनावी विवाद और संबंधित अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्यवाही के बाद, उन्हें कथित तौर पर एक गिरोह के सदस्य के रूप में वर्णित किया गया और गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों वकीलों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करते हुए उन परिस्थितियों में गैंगस्टर एक्ट लागू करने के कानूनी आधार पर सवाल उठाया, जहां कथित गतिविधियां पहले से ही मौजूदा आपराधिक कानूनों के तहत कवर की गई थीं।
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हिन्दुस्थान समाचार/जून सरकार
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