PM आवास योजना (शहरी) 2.0: प्रयागराज में 83000 आवेदन, 30000 को मिलेगा घर, जानिए नियम और आवेदन का तरीका
PM आवास योजना (शहरी) 2.0: प्रयागराज में 83000 आवेदन, 30000 को मिलेगा घर, जानिए नियम और आवेदन का तरीका दुडा अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया, आवेदन करने वाले सभी लाभार्थियों की पात्रता की गहन जांच तहसील स्तर से की जा र…

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PM आवास योजना (शहरी) 2.0: प्रयागराज में 83000 आवेदन, 30000 को मिलेगा घर, जानिए नियम और आवेदन का तरीका
दुडा अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया, आवेदन करने वाले सभी लाभार्थियों की पात्रता की गहन जांच तहसील स्तर से की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 5:52 PM IST
प्रयागराज : बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए अपना पक्का घर पाने का सपना अब जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है. जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें कोई निश्चित लक्ष्य तय नहीं किया गया है. यानी जितने भी लोग पात्र पाए जाएंगे, उन सभी को सरकार द्वारा घर दिया जाएगा.
दुडा (DUDA) अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया, 13 अगस्त तक जिले से कुल 83,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. इनमें से प्रारंभिक जांच के बाद 30,000 आवेदकों को पात्र पाया गया है. आवेदन करने वाले सभी लाभार्थियों की पात्रता की गहन जांच तहसील स्तर से की जा रही है.
इस जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित क्षेत्र के एसडीएम (SDM), तहसीलदार और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं. कमेटी आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी और उनके वर्तमान आवास की स्थिति का स्थलीय सत्यापन करती है.
डीपीआर (DPR) और फंड ट्रांसफर की स्थिति: प्रयागराज से अब तक 14,500 आवेदकों की 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (डीपीआर) तैयार कर मुख्यालय भेज दी गई है. कुल मिलाकर 97500 (83000 + 14,500) आवेदकों की रिपोर्ट सूडा (SUDA- State Urban Development Agency) कार्यालय के केंद्रीय मुख्यालय (CT Headquarters) भेजी जा चुकी है.
दुडा अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से किस्तों में राशि दी जाती है. पात्र पाए गए लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में एक लाख रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित की जाती है. इस राशि से मकान का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद, जब निर्माण लिंटेल स्तर (Linter Level) तक पहुंच जाता है, तब प्रशासन द्वारा सत्यापन के उपरांत दूसरी किस्त जारी की जाती है.
यदि लाभार्थी 12 माह या उससे कम समय में मकान पूरा कर लेता है, तो उसे 10,000 रुपये की अतिरिक्त पुरस्कार राशि दी जाएगी. स्पेशल फोकस ग्रुप के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 तथा एकल महिलाओं (विधवा/परित्यक्ता आदि) को 20,000 प्रति आवास की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान है.
कौन हैं पात्र? (पात्रता की शर्तें) :
- आवेदक का संबंधित शहरी क्षेत्र का निवासी होना और निर्माण हेतु स्वयं की भूमि होना अनिवार्य है.
- परिवार की कुल वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख तक होनी चाहिए.
- पूरे भारत वर्ष में आवेदक या उसके परिवार के नाम पर कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
- परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी तथा अविवाहित पुत्र/पुत्री शामिल होंगे.
- विगत 20 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना का लाभ न लिया हो.
आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज : इस योजना के अंतर्गत अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं. पात्र व्यक्ति जन सुविधा केंद्र (CSC) के माध्यम से या आधिकारिक पोर्टल (pmaymis.gov.in) पर जाकर स्वयं आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- आवेदक का आधार कार्ड एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड
- आवेदक का बैंक पासबुक (DBT सक्रिय बैंक खाता)
- आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
- भूमि/प्लॉट से संबंधित सुसंगत वैधानिक अभिलेख
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