विधानसभा सत्र को लेकर लखनऊ में कड़ी सुरक्षा; 5 किमी क्षेत्र में धारा 163 लागू, नो-फ्लाइंग जोन घोषित
विधानसभा सत्र को लेकर लखनऊ में कड़ी सुरक्षा; 5 किमी क्षेत्र में धारा 163 लागू, नो-फ्लाइंग जोन घोषित बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर रोक, 24×7 निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Aug…

सौजन्य से:- ETV Bharat
विधानसभा सत्र को लेकर लखनऊ में कड़ी सुरक्षा; 5 किमी क्षेत्र में धारा 163 लागू, नो-फ्लाइंग जोन घोषित
बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर रोक, 24×7 निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 6:30 PM IST
लखनऊ: आगामी विधानसभा सत्र को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने विधानसभा के 5 किमी दायरे में हाई अलर्ट जारी कर धारा 163 लागू कर दी है. राजभवन, सीएम आवास व विधानभवन क्षेत्र को नो-फ्लाइंग ज़ोन घोषित किया गया है. बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन केवल ईको गार्डन में हो सकेगा. अन्य स्थानों पर प्रदर्शन, ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश और ड्रोन शूटिंग पर सख्त पाबंदी रहेगी.
विधानभवन की परिधि में स्लो मूविंग वाहनों और हथियारों पर प्रतिबंध
सुरक्षा व यातायात नियंत्रण के लिए विधानभवन की परिधि में ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली, तांगा, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी और अन्य धीमी गति से चलने वाले स्लो मूविंग वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेंडर और घातक वस्तुएं ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी.
ये प्रमुख मार्ग प्रतिबंधित क्षेत्र
लालबत्ती चौराहा से बंदरियाबाग चौराहा.
बंदरियाबाग चौराहा से गोल्फ क्लब चौराहा, पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहा.
सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक, मेफेयर तिराहा होते हुए नावेल्टी चौराहा.
नावेल्टी चौराहा से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा.
बर्लिंग्टन चौराहा से सदर कैंट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा.
उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लालबत्ती चौराहा.
इन मार्गों व क्षेत्रों में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन या सुरक्षा में सेंध लगाने वाली कोई भी गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
नो-फ्लाइंग ज़ोन: ड्रोन और फोटोग्राफी पर रोक
विधान भवन, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के ऊपर व आसपास के क्षेत्रों को 'नो-फ्लाइंग ज़ोन' घोषित किया गया है. बिना पुलिस आयुक्त या संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के ड्रोन कैमरों से शूटिंग या फोटोग्राफी करने पर सख्त पाबंदी रहेगी.
केवल ईको गार्डन में अनुमति
शासन द्वारा निर्धारित ईको गार्डन को छोड़कर शहर में अन्य किसी भी स्थान पर बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन करने पर वैधानिक कार्रवाई होगी. बिना पूर्व अनुमति के 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाने, जुलूस निकालने या सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा.
24×7 निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग
विधानसभा, लोकभवन और जनभवन के आसपास सुरक्षा बलों की 24 घंटे तैनाती रहेगी. संदिग्ध व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक है. वहीं, सोशल मीडिया सेल द्वारा भ्रामक सूचनाएं, अफवाहें या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. उल्लंघन करने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज होगी.
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