सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मस्जिद पर एक्शन, बुलडोजर से किया ध्वस्त
सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मस्जिद पर एक्शन, बुलडोजर से किया ध्वस्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट स्थित अवैध मस्जिद को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया है. ये मस्जिद कलेक्ट्रेट परिसर में अंदर बनी थी, जिससे यहां की सु…

सौजन्य से:- abplive.com
सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मस्जिद पर एक्शन, बुलडोजर से किया ध्वस्त
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट स्थित अवैध मस्जिद को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया है. ये मस्जिद कलेक्ट्रेट परिसर में अंदर बनी थी, जिससे यहां की सुरक्षा को खतरा हो सकता था.
यूपी के सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की गई है. मुस्लिम पक्ष की अपील ख़ारिज होने के बाद शुक्रवार को प्रशासन के द्वारा ये एक्शन लिया गया है. इस दौरान मौके पर एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसके बाद मस्जिद को बुलडोजर ध्वस्त कर दिया गया.
कलेक्ट्रेट में स्थित मस्जिद को हटाने की ये कार्रवाई जिला अदालत के आदेश पर की गई है. इस दौरान एहतियात के तौर पर कलेक्ट्रेट परिसर के गेट को बंद कर दिया गया था, ताकि बाहर से कोई असामाजिक तत्व न आ सके. जिसके बाद मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर सुरक्षाबलों को तैनात किया गया. आसपास के इलाके में निगरानी बढ़ाई गई है.
बजरंग दल के नेता की शिकायत पर कार्रवाई
दरअसल ये पूरा मामला तब सुर्खियों में आया था जब बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने शिकायत में की कि इस मस्जिद का निर्माण अति संवेदनशील और गोपनीय कार्यों वाले जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में अवैध रूप से किया गया है. उन्होंने कहा कि इस परिसर का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं, बल्कि व्यावसायिक लाभ के लिए भी किया जा रहा था.
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इस मस्जिद में एक डाकघर का संचालन होने के साथ-साथ बाहरी लोगों को कमरे किराए पर दिए गए थे और उनका किराया मस्जिद कमेटी द्वारा वसूला जा रहा था. बाहरी लोगों के दिन-रात बेरोक-टोक आवागमन से जिलाधिकारी कार्यालय की सुरक्षा और गोपनीयता पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 24 मार्च 2025 को नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में पीपी एक्ट के तहत वाद दायर किया था. नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने गत 16 जुलाई 2026 को अपने आदेश में मस्जिद को अवैध मानते हुए बेदखली और क़रीब साढ़े छह करोड़ रुपये की भारी-भरकम क्षतिपूर्ति लगाते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए थे.
जिला अदालत ने दिए मस्जिद हटाने के निर्देश
इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने 22 जुलाई 2026 को जिला न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी थी. जिला कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा रखे गए तर्कों और साक्ष्यों की गहन समीक्षा की गई. कोर्ट ने पाया कि प्रश्नगत संपत्ति पर 'प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991' का कोई प्रभाव नहीं है और ना ही यह अधिनियम इस अवैध संपत्ति पर किसी भी रूप में लागू होता है. जिसके बाद इस मस्जिद को हटाने का आदेश दिया.
इस फैसले के बाद शुक्रवार से ही मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया और आज सुबह बुलडोजर लगाकर मस्जिद को ध्वस्त किया गया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है अभी तक शहर में हालात शांतिपूर्ण है प्रशासन द्वारा छपे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है.
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