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बकाएदारों को बड़ी राहत: योगी सरकार ने OTS योजना की तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ाई

बकाएदारों को बड़ी राहत: योगी सरकार ने OTS योजना की तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ाई अब बिना दंड और ब्याज के चुकाएं बकाया By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 22, 2026 at 6:06 PM IST लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आ…

etvbharat.com के अनुसार22 सितंबर 2026 को 03:04 pm बजे
बकाएदारों को बड़ी राहत: योगी सरकार ने OTS योजना की तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ाई

सौजन्य से:- etvbharat.com

बकाएदारों को बड़ी राहत: योगी सरकार ने OTS योजना की तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ाई

अब बिना दंड और ब्याज के चुकाएं बकाया

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 6:06 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास प्राधिकरण-आवास एवं विकास परिषद की संपत्तियों के बकाएदार आवंटियों को बड़ी राहत दी है. प्रदेश सरकार ने अब एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत 15 दिसंबर तक आवेदन करने की अवधि बढ़ाकर आवंटियों को एक और मौका दिया है.

राहत की जानकारी: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद ने बताया कि आवासीय से लेकर व्यावसायिक सभी तरह की संपत्तियों के साथ ही मानचित्र के बकाएदार भी योजना का लाभ ले सकेंगे. उन्होंने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना में जहां बकाएदार आवंटियों को दंड और ब्याज नहीं देना होगा, वहीं बकाए पर साधारण ब्याज की दर से ही भुगतान करना होगा.

शासन का आदेश: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद की तरफ से जारी शासनादेश के तहत 18 अप्रैल से तीन माह के लिए लागू योजना में आवेदन न कर पाने वाले बकाएदार अब 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. 20 मार्च को ओटीएस लागू करने के संबंध में जारी शासनादेश के तहत बकाएदार आवंटियों को 18 जुलाई तक प्रोसेसिंग फीस और प्रारंभिक धनराशि के साथ आवेदन कर देना था. आवास बंधु की वेबसाइट awasbandhu.in के होमपेज पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से तीन माह की तय अवधि में ऑफलाइन के अलावा आनलाइन आवेदन किए जा सकते थे.

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में बकाएदारों ने योजना का लाभ न उठा पाने पर प्राधिकरणों ने शासन से योजना की अवधि बढ़ाए जाने की अपील की थी.नीलामी या आवंटन या फिर अन्य किसी पद्धति से आवासीय, व्यावसायिक, सरकारी संस्थानों, स्कूलों, चैरिटेबल संस्थाओं और अन्य संगठनों को आवंटित सभी तरह की संपत्तियां एकमुश्त समाधान योजना के दायरे में रखी गई हैं.

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