सहारनपुर के बाद अब मुरादाबाद की मुस्तफा मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का खतरा, अफसरों ने दिया अल्टीमेटम
Moradabad Mustafa Mosque: दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर स्थित मुस्तफा मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अल्टीमेटम दे दिया है। सजारुल हुसैन, मुरादाबाद: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट में स्थित मस्जिद पर बुलड…

सौजन्य से:- Navbharat Times
Moradabad Mustafa Mosque: दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर स्थित मुस्तफा मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अल्टीमेटम दे दिया है।
सजारुल हुसैन, मुरादाबाद: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट में स्थित मस्जिद पर बुलडोजर चलने के बाद अब मुरादाबाद की मुस्तफा मस्जिद पर भी खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर यह मस्जिद मौजूद है। इसे हटाने के लिए पिछले काफी समय से कोशिश की जा रही थी। अब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने करीब 300 वर्ग मीटर एरिया में बनी इस मस्जिद को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है।
एमडीए ने मस्जिद प्रबंधन से निर्माण और मानचित्र स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण में मस्जिद के इमाम हाफिज मुहम्मद शाने अजहरी ने बताया कि उन्हें नोटिस और निर्माण संबंधी दस्तावेजों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। वह यहां केवल नमाज पढ़ाने का कार्य करते हैं।
21 अगस्त को जारी हुआ था नोटिस
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विहित अधिकारी की ओर से मुस्तफा मस्जिद के प्रबंधक को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत नोटिस भेजा है। इस धारा के तहत प्राधिकरण अवैध बताए गए निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई करता है। मस्जिद के प्रबंधक को यह नोटिस एमडीए की ओर से 21 अगस्त, 2026 को जारी किया गया था।
निर्माण संबंधी दस्तावेज नहीं दिखा पाए मस्जिद के पदाधिकारी
नोटिस में एमडीएम अधिकारियों ने कहा था कि जॉन1 एस जेड 1 मोहल्ला ईदगाह दिल्ली रोड टीएमयू के पास 300 वर्ग मीटर में मुस्तफा मस्जिद का निर्माण किया गया था, लेकिन एमडीए की टीम को स्वीकृति संबंधी कोई भी दस्तावेज मौके पर नहीं दिखाया गया। यूनिवर्सिटी के फ्रंट से सटी यह मस्जिद कई दशक पुरानी है, लेकिन एमडीए ने अपने इसमें इस कथित अवैध और अनधिकृत निर्माण के शुरू होने की तारीख 20 अगस्त, 2026 दर्ज कर रखी है।
3 सितंबर थी जवाब देने की आखिरी तारीख
नोटिस में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 एवं 15 के अनुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बगैर निर्माण किया गया है। नोटिस की आखिरी लाइन में कहा गया है की मस्जिद के प्रबंधक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समक्ष अधिकारियों के समक्ष 3 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे तक यह बताएं कि इस अवैध निर्माण को गिराने के आदेश क्यों न दिए जाएं।
सहारनपुर के बाद मुरादाबाद मस्जिद पर कार्रवाई से जुड़े इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें।क्लिक करके कमेंट करें।
लेखक के बारे मेंवैभव पांडेवैभव पांडेय नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर जर्नलिस्ट/असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। मीडिया इंडस्ट्री में काम करने का 18 साल का अनुभव है। वैभव पांडेय ने साल 2018 में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जॉइन किया था। अभी वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों पर बारीक नजर रखते हैं। पॉलिटिकल गतिविधियां, सामाजिक सरोकार और अपराध जगत से जुड़ीं खबरें उनकी प्राथमिकता में है। वह यूपी विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और नगर निकाय चुनावों के कवरेज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। अच्छे काम की वजह से उन्हें संस्थान की तरफ से सम्मानित भी किया जा चुका है।
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पत्रकारिता अनुभव: प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 18 साल से कार्यरत
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अलग-अलग संस्थानों में काम किया। करियर की शुरुआत लखनऊ में हिदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से हुई। इसके बाद आगरा के अकिंचन भारत अखबार में काम किया। फिर दिल्ली में देशबंधु और हिंदी डेली आज समाज (इंडिया न्यूज ग्रुप) में कार्यरत रहे। इस दौरान दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी खबरों को कवर किया। दैनिक जागरण अखबार के सेंट्रल डेस्क पर लंबे समय तक तैनात रहे। यहां उन्होंने यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों की स्पेशल खबरों पर काम किया।... और पढ़ें
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