लखनऊ में LDA का चक्कर खत्म, अब ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति-सुझाव
लखनऊ में LDA का चक्कर खत्म, अब ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति-सुझाव Lucknow News In Hindi: लखनऊ में अब लैंड यूज से जुड़े मामलों के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट पर जल्द ही ऑनलाइन आपत्ति-सुझाव दर्ज कराने की सुविधा शुरू की जाएगी…

सौजन्य से:- ABP News
लखनऊ में LDA का चक्कर खत्म, अब ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति-सुझाव
Lucknow News In Hindi: लखनऊ में अब लैंड यूज से जुड़े मामलों के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट पर जल्द ही ऑनलाइन आपत्ति-सुझाव दर्ज कराने की सुविधा शुरू की जाएगी. जिससे दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे
लखनऊ में अगर आप निर्माण करने जा रहे है तो ये राहत की खबर है. अब लैंड यूज (भू-उपयोग) से जुड़े मामलों के लिए आपको लखनऊ विकास प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. क्योंकि जल्द ही प्राधिकरण की वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आपत्ति-सुझाव दर्ज कराने की सुविधा शुरू की जाएगी. जहां लोग अपने आपत्ति सुझाव दे सकेंगे और दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे.
शमन मामलों की बैठक में व्यवस्था को लागू करने के निर्देश
लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार (11 अगस्त) को शमन मामलों की समीक्षा बैठक की. इस दौरान अधिकारियों को इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लैंड यूज बदलने के मामलों को अभी तक विज्ञापन निकाल कर आपत्ति सुझाव लिए जाते थे, जिसमें समय लगता था. नई ऑनलाइन व्यवस्था में लोग एलडीए की वेबसाइट पर संबंधित मामले में सीधे अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज करा सकेंगे. इसके साथ ही संबंधित दस्तावेज भी अटैच किए जा सकेंगे और पूरी प्रक्रिया आसान और कम समय में पूरी हो जाएगी.
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शमन आवेदन की आड़ में कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे बिल्डर
बैठक में शमन के जोनवार लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई. सामने आया कि प्रवर्तन कार्रवाई शुरू होने के बाद कुछ बिल्डरों और भवन स्वामियों ने शमन मानचित्र के लिए ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया, लेकिन इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करने या सही तरीके से मानचित्र जमा करने में रुचि नहीं दिखाई. उपाध्यक्ष ने ऐसे मामलों को चिह्नित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
एलडीए एक सप्ताह के अंदर अभियान चलाकर ऐसे निर्माणों को सील करेगा. इसके साथ ही विहित प्राधिकारी न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी. समीक्षा में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए, जिनमें भवन स्वामी नियमानुसार एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) खरीदने और सभी निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए तैयार हैं. उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सही मामलों का बिना देरी निस्तारण किया जाए.
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