कानपुर की KDA कॉलोनी अवैध तो बन कैसे गईं?, हाईकोर्ट का सवाल
कानपुर की KDA कॉलोनी अवैध तो बन कैसे गईं?, हाईकोर्ट का सवाल हाईकोर्ट ने अवैध कॉलोनी बनने पर उठाया सवाल, कानपुर विकास प्राधिकरण से जवाब तलब. By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 11, 2026 at 8:09 AM IST प…

सौजन्य से:- ETV Bharat
कानपुर की KDA कॉलोनी अवैध तो बन कैसे गईं?, हाईकोर्ट का सवाल
हाईकोर्ट ने अवैध कॉलोनी बनने पर उठाया सवाल, कानपुर विकास प्राधिकरण से जवाब तलब.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 8:09 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सचिव और प्रवर्तन जोन-4 के प्रभारी अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा है कि कानपुर नगर के गंगापुर, मौजा देहली सुजानपुर स्थित नेहरू स्मारक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड की कालोनी अवैध है, तो वह स्वीकृत ले-आउट प्लान के बगैर कैसे बन गई.
कोर्ट ने यह भी पूछा है कि प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को बिना रोक-टोक कैसे और किन परिस्थितियों में होने दिया गया.
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ रवि कुमार व एक अन्य की याचिका पर याची के अधिवक्ता अमित सिंह परिहार व ओंकार नाथ और प्राधिकरण व सरकारी वकील को सुनकर दिया है।कोर्ट ने प्राधिकरण को आदेश दिया कि जिस अवधि में यह अवैध कॉलोनी विकसित हुई, उस दौरान पद पर रहे सभी उपाध्यक्ष और सचिवों के नाम भी उजागर किए जाएं. हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी तलब की है.
उपाध्यक्ष, सचिव और प्रवर्तन जोन-4 के प्रभारी अधिकारी को 29 सितंबर तक व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई भी 29 सितंबर को तय की गई है. कोर्ट ने रजिस्ट्रार अनुपालन को यह आदेश सीजेएम कानपुर नगर के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक भेजने का निर्देश दिया है.
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