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यूपी पुलिस की कार्यशैली पर HC ने जताई नाराजगी, DGP को किया तलब

यूपी पुलिस की कार्यशैली पर HC ने जताई नाराजगी, DGP को किया तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर नाराजगी जताई है, इस मामले में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगल…

ABP News के अनुसार1 सितंबर 2026 को 03:31 pm बजे
यूपी पुलिस की कार्यशैली पर HC ने जताई नाराजगी, DGP को किया तलब

सौजन्य से:- ABP News

यूपी पुलिस की कार्यशैली पर HC ने जताई नाराजगी, DGP को किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर नाराजगी जताई है, इस मामले में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा.

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा. मामला पुलिस की कार्यप्रणाली और हाईकोर्ट के आदेशों के समयबद्ध तरीके से पालन से जुड़ा था. सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर गंभीर नाराजगी जाहिर की कि कई मामलों में कोर्ट के निर्देशों के बावजूद पुलिस की ओर से जरूरी दस्तावेज और जांच से संबंधित रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं.

कोर्ट के आदेशों के पालन में देरी पर सख्त रुख

जस्टिस समीर जैन की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में पुलिस के रवैये को लेकर कई गंभीर सवाल उठे. अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर चिंता जताई कि जब किसी मामले में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल जुड़ा हो, तब पुलिस और जांच एजेंसियों की ओर से होने वाली देरी बेहद गंभीर हो जाती है. कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामलों में प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा खींचना उचित नहीं है.

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CCTV और जांच रिकॉर्ड समय पर न देने पर सवाल

सुनवाई के दौरान CCTV फुटेज और जांच से जुड़े रिकॉर्ड समय पर कोर्ट के सामने नहीं रखे जाने का मुद्दा भी उठा. अदालत ने पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल करते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने में देरी से मुकदमे की सुनवाई प्रभावित होती है. कोर्ट ने पुलिस को अपने स्तर पर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत बताई, जिससे अदालत के निर्देशों का पालन समय से हो सके.

DGP ने बताईं सुधार की कोशिशें

मामले में DGP राजीव कृष्ण ने अदालत को पुलिस विभाग की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस की कार्यप्रणाली में आ रही दिक्कतों को दूर करने और कोर्ट के आदेशों के बेहतर अनुपालन के लिए समितियों का गठन किया गया है. इन समितियों के जरिए व्यवस्थाओं की समीक्षा और आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं.

तीन दिन की समय सीमा पर भी कोर्ट का सख्त संदेश

अदालत ने पुलिस के लिए आदेशों के अनुपालन की समय सीमा को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने कहा कि अब केवल तीन दिन के भीतर पुलिस की ओर से निर्देश दाखिल कर देना ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता, बल्कि आदेशों के वास्तविक और प्रभावी अनुपालन पर भी ध्यान देना होगा. अदालत की टिप्पणी से साफ है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई के बजाय पुलिस से जमीन पर कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है.

कन्विक्शन रेट के आंकड़ों से कोर्ट संतुष्ट नहीं

सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कन्विक्शन रेट यानी मामलों में दोषसिद्धि की दर से जुड़े आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया. हालांकि अदालत ने इन आंकड़ों को मौजूदा समस्या का समाधान मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल बेहतर कन्विक्शन रेट के आंकड़े पेश कर देने से पुलिस की उस कार्यप्रणाली का जवाब नहीं मिलता, जिस पर अदालत में सवाल उठाए जा रहे हैं.

जमानत याचिका से शुरू हुआ मामला, पुलिस पर बढ़ी जवाबदेही

पूरा मामला पुष्पराज सिंह उर्फ बाबलू की जमानत याचिका से जुड़ा है. इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस की ओर से समय पर काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया था. इसी तरह कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में बार-बार सामने आ रही देरी को लेकर अदालत पहले भी पुलिस अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जता चुकी थी.

हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया स्पष्ट संदेश

सुनवाई के दौरान अदालत के रुख से यह साफ रहा कि न्यायिक आदेशों के पालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा. खासकर उन मामलों में जहां किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, वहां पुलिस से तेजी और जवाबदेही के साथ काम करने की अपेक्षा की गई है. DGP की व्यक्तिगत पेशी के जरिए हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को यह संदेश भी दिया कि अदालत के आदेशों का समय पर पालन सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा है.

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