गोरखपुर: रेलवे की कैटरिंग पॉलिसी से हटा ठेका, ई-नीलामी से होगा आवंटन - gorakhpur railway catering eauction replaces contract system
गोरखपुर: रेलवे की कैटरिंग पॉलिसी से हटा ठेका, ई-नीलामी से होगा आवंटन रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खानपान इकाइयों के आवंटन में बड़ा बदलाव किया है, अब एवन, ए, बी व सी ...और पढ़ें HighLights - रेलवे बोर्ड ने खानपान इकाइयों के…

सौजन्य से:- Jagran
गोरखपुर: रेलवे की कैटरिंग पॉलिसी से हटा ठेका, ई-नीलामी से होगा आवंटन
रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खानपान इकाइयों के आवंटन में बड़ा बदलाव किया है, अब एवन, ए, बी व सी ...और पढ़ें
HighLights
- रेलवे बोर्ड ने खानपान इकाइयों के आवंटन में बदलाव किया।
- मिल्क स्टाल और जीएमयू का ठेका अब ई-नीलामी से।
- पारदर्शिता बढ़ेगी, छोटे कारोबारियों को मिलेगा अवसर।
प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खानपान इकाइयों के आवंटन में बड़ा बदलाव किया है। गोरखपुर समेत एवन, ए, बी व सी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर अब मिल्क स्टाल तथा जनरल माइनर यूनिट्स (जीएमयू) का ठेका नहीं होगा। अब ई-नीलामी से ही इनकी बोली लग जाएगी। रेलवे बोर्ड ने कैटरिंग पालिसी से ठेका व्यवस्था को हटा दिया है। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए रेलवे बोर्ड ने सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम्स (क्रिस) को ई-नीलामी माड्यूल में आवश्यक तकनीकी संशोधन करने के निर्देश दिए हैं।
तीन सितंबर, 2026 को जारी पत्र में रेलवे बोर्ड ने कहा है कि संशोधित निर्देश सर्कुलर जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। यह आदेश रेलवे मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया गया है। रेलवे के इस फैसले से स्टेशनों पर छोटे खानपान कारोबार की प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत, डिजिटल और ई-नीलामी आधारित होगी। छोटे कारोबारियों को भी अवसर मिलेगा।
प्रतिस्पर्धा बढ़ने से व्यवस्था पारदर्शी बनेगी। स्टालों के आवंटन में पारदर्शिता के साथ संबंधित अधिकारियों और सुपरवाइजरों की हीलाहवाली भी समाप्त होगी। समय से स्टालों का आवंटन सुनिश्चित हो सकेगा। रेलवे बोर्ड ने यह कदम सभी कमर्शियल कांट्रैक्ट को ई-नीलामी के माध्यम से देने संबंधी दो अप्रैल, 2025 के निर्देश के अनुरूप उठाया है।
संशोधित कैटरिंग पालिसी के तहत अब सभी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर मिल्क स्टाल का आवंटन ई-नीलामी नीति के अनुसार होगा। इसके लिए पात्रता मानदंड रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अनुबंध में निर्धारित किए गए हैं। मिल्क स्टाल के लिए कांट्रैक्ट की विशेष शर्तें संबंधित जोनल रेलवे तय करेगा। इसके लिए मौजूदा स्टैंडर्ड बिड डाक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा।
कांट्रैक्ट की अवधि, लाइसेंस फीस और उसकी अधिकतम सीमा कैटरिंग पालिसी-2017 के संबंधित प्रविधानों के अनुसार ही निर्धारित होगी। इस बदलाव से छोटे खानपान कारोबार से जुड़े ठेकों के आवंटन में भी एक समान ई-नीलामी व्यवस्था लागू होगी।
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