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यूपी में पीएम फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ी, जानिए फिरोजाबाद में कौन-कौन सी फसलें हैं अधिसूचित

यूपी में पीएम फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ी, जानिए फिरोजाबाद में कौन-कौन सी फसलें हैं अधिसूचित 31 जुलाई तक जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं कराया था वह अब 31 अगस्त तक करा सकते है. By ETV Bharat Uttar Pradesh Team…

ETV Bharat के अनुसार6 अगस्त 2026 को 02:18 pm बजे
यूपी में पीएम फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ी, जानिए फिरोजाबाद में कौन-कौन सी फसलें हैं अधिसूचित

सौजन्य से:- ETV Bharat

यूपी में पीएम फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ी, जानिए फिरोजाबाद में कौन-कौन सी फसलें हैं अधिसूचित

31 जुलाई तक जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं कराया था वह अब 31 अगस्त तक करा सकते है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 6:57 PM IST

फिरोजाबाद : किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. 31 जुलाई तक जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं कराया था वह अब 31 अगस्त तक करा सकते है. जिन किसान पर किसी तरह का लोन है, केवल वही किसान 31 अगस्त तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं. गैर ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त तक का समय तय किया गया है.

उप निदेशक कृषि सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया, खरीफ 2026 मौसम में फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत बीमा कराने हेतु फसल बीमा पोर्टल क्रियाशील हो गया है. खरीफ 2026 के लिए बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित थी, जिसे यूपी सरकार ने ऋणी कृषकों के लिये 31 अगस्त, 2026 तथा गैर ऋणी कृषकों के लिये 14 अगस्त, 2026 तक बढ़ा दिया है.

उन्होंने बताया कि जिले में खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत धान, मक्का, बाजरा व तिल की फसलें अधिसूचित हैं एवं पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना में विकासखंड नारखी, हाथवन्त एवं टूण्डला में मिर्च की फसल का बीमा कराया जा सकता है. समस्त बैंक शाखाओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड धारक कृषकों का फसल बीमा अनिवार्य रूप से किया जायेगा.

गैर ऋणी किसान पास के जन सेवा केन्द्र से 2 प्रतिशत प्रीमियम देकर खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं. फसल बीमा योजना में किसानों को देवीय आपदा जैसे-सूखा, जलप्रलावन, अत्यधिक वर्षा आदि से हुये नुकसान से फसल बीमा अन्तर्गत बीमित फसलों में हुये नुकसान की पूर्ति की जाती है. उन्होंने बताया कि जनपद में वर्ष 2025 खरीफ में 3577 कृषकों को 312.12 लाख का भुगतान फसल बीमा योजनान्तर्गत किया गया है.

वर्तमान में यह योजना सभी कृषकों के लिये स्वैच्छिक आधार पर लागू है. इसलिए जो ऋणी कृषक योजना में प्रतिभाग नहीं करना चाहते है, उन्हें बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त के 7 दिन पूर्व 24 अगस्त तक अपने बैंक शाखा को लिखित रूप में अवगत कराना आवश्यक है, नहीं तो बैंक द्वारा पात्र कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करते हुये उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ऋणी कृषक को स्वतः ही बीमित कर दिया जायेगा.

योजनान्तर्गत जिन कृषकों द्वारा आप्ट-आउट नहीं किया जाता है उन सभी केसीसी धारक कृषकों को आच्छादित किया जाना आवश्यक है. उन्होंने किसानों को आगाह किया है कि विपरीत मौसमीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक कृषकों को बीमा कवर प्रदान किया जाये, ताकि कृषक दैवीय आपदा के समय अपनी आय को स्थिर रख सके.

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