घर में ही बना डाला स्लाटर हाउस, बाप-बेटा-पोता करते थे अवैध कटान; यूपी पुलिस का बड़ा ऐक्शन
घर में ही बना डाला स्लाटर हाउस, बाप-बेटा-पोता करते थे अवैध कटान; यूपी पुलिस का बड़ा ऐक्शन 4 जनवरी 2026 को जामा मस्जिद मोहल्ले में तौकीर के मकान में छापेमारी कर 420 किलो भैंसवंशीय पशु का मांस, पशु वध के उपकरण और अन्य सामा…

सौजन्य से:- Hindustan
घर में ही बना डाला स्लाटर हाउस, बाप-बेटा-पोता करते थे अवैध कटान; यूपी पुलिस का बड़ा ऐक्शन
4 जनवरी 2026 को जामा मस्जिद मोहल्ले में तौकीर के मकान में छापेमारी कर 420 किलो भैंसवंशीय पशु का मांस, पशु वध के उपकरण और अन्य सामान बरामद किया था। पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 3 फरार हो गए थे। अब यह स्लाटर हाउस चलाने वाले परिवार की 2.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी गई।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक परिवार घर में ही स्लाटर हाउस चला रहा था। पुलिस ने इस घर पर छापा मारकर इस अवैध स्लाटर हाउस का खुलासा किया था। अब यह स्लाटर हाउस चलाने वाले परिवार की 2.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी गई। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर तौकीर, उसके बेटे तोहीद और पोते तफशीर के खिलाफ की गई है। आरोप है कि तीनों ने अवैध रूप से घर में भैंसवंशीय पशुओं का कटान करके मांस बेचकर उससे अर्जित धन से यह संपत्ति बनाई थी। पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई के बाद मोहल्ले में मुनादी भी कराई।
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि भोजपुर थाने के एसआई जुगेंद्र तेवतिया की टीम ने बीते 4 जनवरी 2026 को जामा मस्जिद मोहल्ले में तौकीर के मकान में छापेमारी कर 420 किलो भैंसवंशीय पशु का मांस, पशु वध के उपकरण और अन्य सामान बरामद किया था। पुलिस टीम ने मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि तीन फरार हो गए थे। इस मामले में एसआई जुगेंद्र तेवतिया की ओर से थाने में कुल आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के अनुसार इस मामले के जांच के दौरान पता चला कि भोजपुर के जामा मस्जिद मोहल्ले का रहने वाला आरोपी तौकीर, उसका बेटा तोहीद और पोता तफशीर अन्य लोगों के साथ मिलकर घर में ही भैंसवंशीय पशुओं का अवैध रूप से कटान करके उसका मीट बेचते हैं। पुलिस के अनुसार विस्तृत जांच से पता चला कि इसी तरह अवैध स्लाटर हाउस चलाकर आरोपियों ने भारी भरकम संपत्ति अर्जित करके आलीशान मकान बना रखा है। एसपी देहात ने बताया कि सीओ ठाकुरद्वारा आशीष प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में एसएचओ भोजपुर संजय कुमार की टीम ने आरोपियों की संपत्ति का विवरण तैयार करके जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्क करने के लिए यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी।
नए कानून का मिला सहारा
मुरादाबाद। तीनों नए अपराधिक कानून लागू होने के बाद पुलिस को गिरोह बनाकर अपराध करने वालों पर कार्रवाई का नया विकल्प मिल गया था। दरअसल दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह लाई गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 में विशेष यह प्रावधान दिया गया कि पुलिस आपराधिक गतिविधियों या अवैध तरीकों से कमाई गई संपत्ति की कुर्की, जब्तीकरण आदि करा सकती है।
यह संपत्ति हुई कुर्क
-जामा मस्जिद मोहल्ले में 804.25 वर्ग मीटर में बना दो मंजिला आलीशान मकान। इसकी कीमत 2 करोड़ 16 लाख 19 हजार 797 रुपये आंकी गई है।
-14.25 लाख रुपये कीमत की थार रॉक्स गाड़ी
-6.30 लाख रुपये कीमत की स्विफ्ट डिजायर कार
-64 हजार 500 की एक्टिवा स्कूटी।
लेखक के बारे में
Ajay Singhअजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
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