कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, जवाब न देने पर लखनऊ हाईकोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना - lucknow high court fines up govt hardoi municipality 40k
कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, जवाब न देने पर लखनऊ हाईकोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना लखनऊ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और हरदोई की शाहाबाद नगर पालिका पर 20-20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश…

सौजन्य से:- Jagran
कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, जवाब न देने पर लखनऊ हाईकोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना
लखनऊ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और हरदोई की शाहाबाद नगर पालिका पर 20-20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जनहित याचिका ...और पढ़ें
HighLights
- राज्य सरकार और शाहाबाद नगर पालिका पर हर्जाना लगा।
- कोर्ट के आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया।
- जनहित याचिका में दुकान आवंटन का मामला था।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर राज्य सरकार और हरदोई की शाहाबाद नगर पालिका परिषद पर 20-20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।
न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने यह आदेश परवेज खान की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में तत्कालीन सभासद की पत्नी को दुकान आवंटित किए जाने का मामला उठाया गया है।
कोर्ट ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा तलब किया था, लेकिन जवाब न मिलने पर सख्त रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों पर हर्जाना लगाया।
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